इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ के गोमतीनगर में हुए गिरधारी विश्वकर्मा एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से कराने और जांच आयोग बनाए जाने के आग्रह वाली याचिका को मंगलवार को याची के वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी व न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश गिरधारी के भाई राकेश विश्वकर्मा की याचिका पर दिया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही सुनवाई के समय पेश हुए। कोर्ट को बताया गया कि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पर सुनवाई 15 मार्च को होनी है। इस पर याची के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट से यह याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई।