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Lucknow Court: लेवाना होटल के मालिक व मैनेजर को कोर्ट से राहत, जमानत मिली

Sat, 03 Dec 2022 03:08 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने होटल लेवाना के मालिक व मैनेजर को जमानत दे दी है। 28 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 
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होटल लेवाना (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को जमानत दे दी है। दोनों को हजरतगंज में दर्ज हुई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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लखनऊ बेंच ने रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को जमानत दे दी है। 28 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके सिंह की कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा था। जिस पर आज फैसला दे दिया।

5 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स होटल में लगी आग में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसमें डेढ़ दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे।

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