लखनऊ। एलईडी में खराबी के मामले में पीड़ित को 11 साल बाद राहत मिली है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कंपनी को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया है।ऐशबाग निवासी परिवादिनी दीप्ति पांडेय ने शिकायत दर्ज कराते हुए अदालत से कहा था कि उन्होंने मार्च 2014 में लाटूश रोड स्थित सडाना इलेिक्ट्रक स्टोर से 57 हजार रुपये का पैनासोनिक का एलईडी टीवी खरीदा था, जिसकी एक साल की वारंटी थी। 8 फरवरी 2015 को एलईडी में पिक्चर दिखनी बंद हो गई। इसकी शिकायत स्टोर, सहारागंज मॉल स्थित पैनासोनिक इंडिया के शाखा प्रबंधक व कंपनी के टोलफ्री नंबर पर की गई। इसके बाद रजिस्टर्ड डाक व ईमेल से भी शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अप्रैल 2015 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के यहां परिवाद दाखिल किया। गत 2 मई 2026 को आयोग के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी ने मामले में गुरुग्राम स्थित पैनासोनिक इंडिया प्रा. लि. के एमडी और सहारागंज स्थित स्थानीय शाखा प्रबंधक को उपभोक्ता को मूल राशि 57 हजार रुपये और 9 प्रतिशत ब्याज क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार अतिरिक्त अदा करने को कहा। (माई सिटी रिपोर्टर)