रायबरेली। शहर में कांप्लेक्सों के बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग को लेकर रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। 70 कांप्लेक्सों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। सभी को 15 दिन के अंदर बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग को बंद कराने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर बेसमेंट को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
शहर में मानकों को ताक पर रखकर बहुमंजिला कांप्लेक्स बनवा लिए गए हैं। क्षमता से अधिक बड़े भवनों के बनने से पार्किंग की समस्या खड़ी हो गई है। भवनों के मालिकों ने बेसमेंट को पार्किंग के रूप में पास कराया लेकिन बाद में दुकानों का संचालन करके व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में सड़क के किनारे छोटे-बड़े वाहनों के खड़े होने से रोज जाम लग जाता है। शहर के कई बेसमेंट बेहद असुरक्षित हैं। ऐसे बेसमेंट में बड़ी घटना हो सकती है।
शहर में बने भवनों के बेसमेंट में क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग, शो-रूम सहित अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। भवनों के मालिकों को बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे लेकिन किसी भी भवन के बेसमेंट का पार्किंग के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्था बेसमेंट हो जाए तो शहर के लोगों को जाम की समस्या से बचाया जा सकता है।
दिल्ली की घटना के बाद आरडीए गंभीर हो गया है। बेसमेंट में मानकों के विपरीत संचालित दो शैक्षिक प्रतिष्ठानों को सीज करने के बाद 70 कांप्लेक्सों के मालिकों को नोटिस दिया गया है। सभी को बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग को बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था कराकर जवाब देने के आदेश दिए गए हैं।
जांच में मिला है बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग
शहर के 70 कांप्लेक्सों के मालिकों को नोटिस दिया गया है। संबंधित भवनों के बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग जांच में मिला है। सभी को 15 दिन के अंदर बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था कराने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर बेसमेंट को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
-एम अहमद, अधिशासी अभियंता. आरडीए