आपकी आय पांच लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना ही होगा।
अगर आपकी आय दो से पांच लाख रुपये के बीच है तो भी रिटर्न भरना अनिवार्य है। रविवार को द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), की कार्यशाला में प्रतिभागियों को आईटीआर के नए नियमों की जानकारी दी गई।
मुख्य वक्ता डॉ. पवन जायसवाल ने बताया कि पांच लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को मैन्युअल ही आईटीआर जमा करना होगा।
वहीं, पांच लाख से ज्यादा आय वालों को ऑनलाइन आईटीआर देना होगा। इसके अलावा कंपनियों को फॉर्म 3सीडी व टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी ऑनलाइन फाइल करनी होगी।
ई-फाइलिंग पर कार्यशाला में आईसीएआई के छात्रों के अलावा सीएमए के सदस्यों ने हिस्सा लिया।