जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की गई है। अब आवेदन करते समय आवेदक उसकी रसीद लेना न भूलें।
रसीद होने से नगर निगम कर्मी आवेदक को बेवजह टाल नहीं पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को सात दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी करना होगा।
नगर आयुक्त राकेश कु मार सिंह ने बताया कि लगातार प्रमाण पत्र बनाने में देरी की शिकायतें मिल रही हैं। इन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रसीद देने की व्यवस्था की गई है।
आवेदक को फार्म जमा करने पर रसीद दी जाएगी। इस रसीद पर तारीख डाल कर देना अनिवार्य कर दिया गया है।
तय समय के बाद भी यदि कोई कर्मचारी किसी आवेदक के प्रमाण पत्र को लटकाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रसीद देने के साथ ही अब प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति से रिसीविंग भी ली जाएगी।