जाली नोट सप्लाई करने वाले नेपाली को नौ साल सात माह की कैद
लखनऊ। जाली भारतीय रुपयों की सप्लाई करने के दोषी नेपाली नागरिक शेख जावेद इकबाल को विशेष न्यायाधीश एटीएस उमाकांत जिंदल ने नौ साल सात माह की कारावास की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एटीएस ने 23 फरवरी 2015 को शेख जावेद को 26 लाख तीन हजार पांच सौ रुपये के जाली नोटों के साथ सोनौली (महराजगंज) बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। जांच में नोट उच्च गुणवत्ता के और विदेश से आए हुए पाए गए थे।