लखनऊ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में स्थित अदालतों में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। यहां आपसी सुलह समझौते के आधार पर छोटे मामलों के निस्तारण होगा। यह आयोजन शनिवार सुबह 10 बजे से जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट, सभी तहसीलों के अलावा पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में भी होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि अध्यक्ष और जिला जज मलखान सिंह के नेतृत्व में आयोजित की जाने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे वादकारी जिनके शमनीय वाद किसी कोर्ट में विचाराधीन हो, वह अपने वाद को निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरण निस्तारित किए जाएंगे। इसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के लिए आपसी सुलह समझौते से दीवानी, उत्तराधिकार, पारिवारिक, दांपत्य संबंधित वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं, वाणिज्य कर और आरबीट्रेशन के वाद का निस्तारण किया जाएगा।