लखनऊ। डेंगू व अन्य मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या-क्या किया गया, नगर निगम 19 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को ब्योरा देगा। अदालत ने मामले में 19 सितंबर को ही अगली सुनवाई नियत की है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने फरीद अली सिद्दीकी की वर्ष 2014 में दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले में और भी याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इनमें शहरवासियों को डेंगू और अन्य मच्छरजनित बीमारियों से बचाने के लिए इनकी रोकथाम के उपाय करने का आग्रह किया गया है। याची का कहना था कि डेंगू समेत अन्य मच्छर जनित बीमारियां शहर में तेजी से फैल रही हैं। काफी लोग इनकी चपेट में आ रहे हैं।
कोर्ट ने नगर निगम से मांगा है किए गए कामों का ब्योरा
कोर्ट ने नगर निगम से पूछा है कि पहले के दिए गए आदेशों के तहत क्या-क्या किया? इसके लिए नगर निगम को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए शहर के 110 वार्डों में फॉगिंग, कूड़े के निस्तारण, नालियों की सफाई समेत सड़कों पर जलभराव रोकने के लिए किए कामों का भी ब्योरा तलब किया है।