प्रदेश में तहसील एवं थाना दिवस में प्राप्त होने वाली पैमाइश से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए आपसी समझौते के आधार पर निर्विवाद पैमाइश कराई जाएगी। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को खातेदारों की आपसी सहमति से पैमाइश कराने के लिए टीमों का गठन करने के निर्देश दिए हैं।
जिलों में कृषि भूमि की सीमाएं भारी बरसात होने के कारण शिनाख्त योग्य नहीं हैं या क्षतिग्रस्त हो गई है वहां पर उप जिलाधिकारी उस गांव के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन, राजस्व निरीक्षक, हल्के के लेखपाल या संबंधित खातेदारों के संयुक्त प्रार्थन पत्र पर पैमाइश के लिए राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को निर्देश देते हैं। राजस्व निरीक्षक या लेखपाल वर्तमान सर्वे मानचित्र या कब्जे के आधार पर स्थल सीमा को चिंहित कर आपसी सहमति से पैमाइश कराते हैं।
विभाग के संज्ञान में आया है कि तहसील और थाना दिवस पर पैमाइश को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही है। लेकिन उन शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने से काश्तकार परेशान हो रहे हैं। इससे खातेदारों के बीच विवाद की स्थिति बढ़ रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने पैमाइश की शिकायतों का आपसी सहमति से निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम दो टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।