लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ विवि की प्रोफेसर मोनीषा बनर्जी के खिलाफ विवि कार्यकारिणी परिषद द्वारा गत 9 अगस्त को दिए गए आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। परिषद ने एक शिकायत के मामले में प्रोफेसर बनर्जी को भविष्य में कोई भी प्रशासनिक पद न दिए जाने समेत उनसे रिकवरी का आदेश दिया था।
कोर्ट ने परिषद के आदेश पर फिलहाल रोक लगाकर विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई एक अक्तूबर को नियत की है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश प्रोफेसर बनर्जी की सेवा मामले में दाखिल याचिका पर दिया। याची का कहना था कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बगैर परिषद ने आदेश दिया जो कानूनी मंशा के खिलाफ था।