लखनऊ। शहर में 200 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर भवन निर्माण के लिए सोलर एनर्जी संयत्र, रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग व पौधरोपण का कार्य अनिवार्य रूप से कराना होगा। एलडीए बोर्ड ने इसपर मुहर लगा दी है।
एलडीए उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अभी तक 300 वर्गमीटर व इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंड पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान था। भविष्य की जरूरतों व जनहित के दृष्टिगत इसमें संशोधन किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत कराते समय आवेदक से निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कराई जाएगी। यह 200 से 500 वर्ग मीटर के भूखंड पर 20,000 रुपये, 501 से 1000 वर्ग मीटर पर 50,000, 1001 से 5000 वर्ग मीटर के पर एक लाख एवं 5001 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड की प्रतिभूति राशि दो लाख रुपये होगी। इसी प्रकार दो पेड़ की प्रतिभूति 5000 रुपये, तीन पेड़ की 10 हजार रुपये, पांच पेड़ की 15 हजार रुपये जमा करनी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा स्थल पर समस्त कार्य सुनिश्चित कराने तथा सक्षम स्तर से इसका सत्यापन कराने के बाद प्रतिभूति धनराशि वापस कर दी जाएगी। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग व इंटीग्रेटेड टाउनशिप में न्यूनतम पांच प्रतिशत क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कराकर सघन वन विकसित कराना अनिवार्य होगा।
एलडीए द्वारा निर्मित जिन अपार्टमेंट्स का अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा, उनमें एलडीए द्वारा आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क लिया जाएगा। इसकी दर 15 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है। यह व्यवस्था इन अपार्टमेंट्स में आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) गठित होने तक रहेगी।
मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर बनेंगे ईडब्ल्यूएस आवास
राजा राम मोहन राय वार्ड के डालीबाग मोहल्ले में मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली निष्क्रांत संपत्ति के खसरा संख्या-93 पर एलडीए द्वारा गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस आवास बनाने का प्रस्ताव बनाया गया है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में नाॅन-जेडए भूमि के रूप में निष्क्रांत सम्पत्ति दर्ज है। उक्त भूमि निशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी बोर्ड द्वारा पास किया गया है।
बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव भी मंजूर :
- यूपी डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रावधानों को किया अंगीकृत
- जानकीपुरम सेक्टर जे का श्मशान घाट हटाकर उसे जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर विद्युत उपकेंद्र के पास ग्रीनलैंड में स्थापित करेंगे।
- बसंतकुंज योजना सेक्टर डी में कब्रिस्तान से रिक्त भूमि को व्यावसायिक में परिवर्तित किया जाएगा।
- लीज पर रियायती दर पर आवंटित किए गए स्कूलों के भूखंड को फ्रीहोल्ड किया जाएगा।
- भूखंड एवं मकान की रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार कार्ड का बायोमेट्रिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
- एलडीए के सेवानिवृत्तों को अवस्थापना निधि से पेंशन भुगतान का प्रावधान होगा।