प्रदेश में हलाल प्रमाणित सामग्री को बाजार से हटाने की समय सीमा खत्म हो रही है। आठ दिसंबर के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम छापा मारना शुरू कर देगी, लेकिन टीम को किसी स्थान पर छापा मारने से पहले आयुक्त कार्यालय को सूचना देनी होगी।
प्रदेश में हलाल प्रमाणित सामग्री की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। सामग्री निर्माता कंपनियों एवं विक्रेताओं की मांग पर उन्हें बाजार से सामग्री हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अब यह समय सीमा खत्म हो रही है। आठ दिसंबर के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम नए सिरे से जांच शुरू कर देगी।
ऐसे में एफएसडीए की आयुक्त अनीता सिंह ने सभी खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी भी स्थान पर छापा मारने जाते वक्त मुख्यालय को सूचना जरूर दें। यहां से दिए गए निर्देश के तहत ही संबंधित कंपनी अथवा उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जांच के दौरान यह भी देखा जाए कि जिन कंपनियों ने सामग्री वापस ली है, उसे दोबारा बाजार में उतारते वक्त सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं अथवा नहीं। क्योंकि 15 दिन का वक्त पूरा होने के बाद संबंधित कंपनी को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।