एलडीए कोर्ट ने अतीक अहमद के खास बिल्डर मो. मुस्लिम का आशियाना में व्यावसायिक केंद्र को सील करने के साथ ही पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर नदीम- उर-रहमान निवासी ग्रैंडयोर अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 303 बटलर पैलेस डालीबाग लखनऊ के द्वारा हजरतगज के जापलिंग रोड पर बनाए गए ज्वैल अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश कर दिया है। ज्वैल अपार्टमेंट में कुल 48 फलैट है, जो सभी परिवारों से गुलजार हैं।
बिल्डर को 30 दिन की मोहलत मिली कि वह मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध निर्माण को खुद ही तोड़ ले, नही तो एलडीए बुलडोजर से तोड़ेगा, जिसका मेहताना भी चुकाना पड़ेगा। एलडीए कोर्ट ने यह आदेश 11 मई को किया, जिसकी 30 दिन की मियाद 10 जून को पूरी हो जाएगी। एलडीए कोर्ट को ज्वैल अपार्टमेंट के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश करने के लिए लंबे समय तक सुनवाई करनी पड़ी। ज्वैल अपार्टमेंट में बेसमेंट (पार्किंग), भूतल के साथ ही पांच तल तक निर्माण किया गया है। बिल्डर ने संपूूर्ण भूखंड को एकल भूखंड दर्शाकर प्रस्तावति शमन मानचित्र कराया था।
ज्वैल अपार्टमेंट में यह खामियां
एलडीए टीम ने ज्वैल अपार्टमेंट का निरीक्षण किया, जिसमें और बहुत से खामियां पाई गई। ज्वैल अपार्टमेंट के चारों तरफ फायर वेंडर के आवागमन को सेटबैक को नहीं छोड़ा गया। स्थल पर स्वीकृत व शमन मानचित्र में बेसमेंट और ओपेन पार्किंग को दर्शाया गया। मगर, जांच में ओपेन पार्किंग नहीं पाई गई।
मंडलायुक्त की अपील में पहुंचा याजदान बिल्डर
एलडीए कोर्ट के द्वारा अप्रैल में याजदान बिल्डर के पांच अवैध अलाया अपार्टमेट को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया था। दो अलाया अपार्टमेंट प्राग नरायन रोड, दो अलाया होम्स टावर डालीबाग एवं एक अलाया अपार्टमेंट पेपरमिल कॉलोनी महानगर क्षेत्र में हैं। याजदान बिल्डर इनको गिरने से बचाने के लिए मंडलायुक्त की अपील में पहुंचा है। इस सिलसिले में मंडलायुक्त ने एलडीए से जांच रिपोर्ट तलब की है।
लेसा के इंजीनियर भी फंसे
ज्वैल अपार्टमेंट को रोशन करने के लिए भी फर्जीवाड़ा किया गया था। जवाहर भवन उपकेंद्र से संबंधित जिन इंजीनियनरों ने अपने फायदे के लिए नियमों को दरकिनार करके 120 किलोवाट का बिजली कनेक्शन स्वीकृत किया वह भी फंसेंगे।
खाली कराएं जाएंगे फ्लैट
ज्वैल अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को तोड़ा जाएगा। इस हिस्से पर बने फ्लैट में निवास करने वाले परिवारों से उसे खाली कराया जाएगा। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। - रामशंकर, विहित प्राधिकारी जोन छह एलडीए