इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत की गई शिकायत पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल के पास दोहरी नागरिकता है। इसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ सकते व सांसद नहीं बन सकते।
जस्टिस रंजन रॉय व जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास कई ऐसे दस्तावेज व ब्रिटिश सरकार के कुछ ई-मेल हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं। याचिकाकर्ता ने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले की सीबीआई से जांच की मांग भी की है।