बहुचर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में पांच आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने इनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। देर रात तिहाड़ केंद्रीय कारागार से इन्हें रिहा कर दिया गया।
इससे पहले सोमवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार झा ने मुख्य आरोपी व तत्कालीन थाना प्रभारी जेएन सिंह पर हत्या के अपराध की धारा बरकरार रखी थी।
अदालत ने रिहा किए गए पांचों पुलिसकर्मियों को हत्या की धाराओं से मुक्त करते हुए अन्य धाराएं बरकरार रखी हैं। पांचों पुलिसकर्मियों पर इन्हीं धाराओं में ट्रायल चलेगा। मंगलवार को जमानत पर लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की बहस सुनी।
वरिष्ठ लोक अभियोजक अनुराग मोदी ने सीबीआई जबकि एडवोकेट आदर्श तिवारी ने बचाव पक्ष की तरफ से आरोपी अक्षय मिश्रा (एसआई) व हमराही प्रशांत कुमार की पैरवी की। आदर्श तिवारी ने कहा, कोर्ट के आदेश पर संतोष जताते हुए कहा कि मंगलवार को देर रात लगभग साढ़े नौ बजे हमारे मुवक्किल अक्षय मिश्रा को रिहा कर दिया गया।