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लाइसेंस नहीं! नगर निगम कसेगा शिकंजा

Wed, 04 Sep 2013 10:39 AM IST
टीम डिजिटल
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भूजल दोहन कर बिना लाइसेंस के टैंकरों से पानी बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी व भूर्गभ जल विभाग को पत्र लिखा है।
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नगर निगम अधिनियम में अवैध रूप से भूजल दोहन करने वालों पर लगाम के लिए कोई प्रावधान न नही है। इसके कारण निगम निगम की ओर से यह पत्र लिखा गया है।
नगर आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ऐसी शिकायत है कि कुछ लोग अवैध रूप से भूजल का दोहन कर टैंकरों से पानी बेच रहे हैं।

यदि कोई पानी बेच रहा है तो वह पेय पदार्थ में आएगा और उसका लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस जिलाधिकारी केयहां से पीएफए एक्ट के तहत जारी किया जाता है।

भूगर्भ जल विभाग को पत्र इसलिए लिखा गया है कि भूगर्भ जल संरक्षण की जिम्मेदारी उसके पास है।
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