रायबरेली। कोर्ट ने शहर कोतवाली क्षेत्र में करीब 14 साल पहले मिलावटी शराब की बरामदगी से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
14 साल पहले मिलावटी शराब को मामले में बड़ा घोसियाना निवासी रीना व केतकी तथा गोरा बाजार निवासी मो. शमशेर के खिलाफ पुलिस ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था। तीनों के खिलाफ पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल की थी। मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके के साथ ही अर्थदंड भी लगाया।