लखनऊ। पत्नी के अवैध संबंधों से पैदा होने के शक में अपनी मासूम पुत्री को गोमती नदी में डुबोकर हत्या करने के आरोपी बिरजू साहनी को दोषी ठहराकर एडीजे हरबंस नारायण ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है।
कोर्ट में सरकारी वकील ज्वाला प्रसाद शर्मा एवं पुष्पेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि मामले की रिपोर्ट वादी रिजवान ने 26 अप्रैल 2016 को महानगर थाने में दर्ज कराई थी। बताया कि घटना के दिन आरोपी ने अपनी पांच वर्षीय बेटी शिवानी को नदी में नहलाते समय डुबोकर मार डाला। शिवानी को नदी में डुबोकर मारते हुए वहां मौजूद रिजवान व कल्लू ने देखा था। कोर्ट में बहस के दौरान बताया गया कि आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और उसे विश्वास था कि शिवानी उसकी बेटी नहीं है।