लखनऊ। सहेली की गोली मारकर हत्या करने की दोषी सुमन सिंह को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया की वादी जैनेंद्र सिंह ने 28 जनवरी 2014 को थाना गाजीपुर में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी पत्नी दीपा सिंह सामाजिक कार्यकर्ता थीं और आरोपी सुमन सिंह दीपा की दोस्त थीं। 27 जनवरी 2014 की रात सुमन सिंह उनके घर आईं और खाना खाकर सो गईं। अगले दिन आरोपी सुमन सिंह उठीं और फोन करके भतीजे व उसके दोस्त को घर बुला लिया। दोनों के घर पर आने के बाद आरोपियों ने विवाद के कारण अवैध पिस्टल से दीपा सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और वादी को धक्का देकर भाग गए थे।