लखनऊ। बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए बुधवार को विकास भवन के सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 विषय पर कार्यशाला हुई। इसका उद्घाटन सीडीओ, एसीपी (महिला अपराध) लखनऊ ने किया। सीडीओ, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं व शी बॉक्स पोर्टल की प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठान, उपक्रमों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है। इसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाना जरूरी है। समिति का गठन न करने पर पॉश एक्ट के तहत जुर्माने का प्रावधान है। पैनल के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया। महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई।