लखनऊ। वक्फ संशोधन अधिनियम पर रविवार को भाजपा जिला कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर जिला अध्यक्ष विजय मौर्य ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया था, जिससे मनमानी शक्तियों ने आम लोगों के अधिकारों को कमजोर किया, लेकिन अब जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया है, उसमें मनमानी शक्तियों को समाप्त किया गया है। अब पंजीकरण के लिए भूमि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले समाचार पत्रों में 90 दिन की सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य है।