रायबरेली। खीरों थाना क्षेत्र से जुड़े मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों व उनके पिता को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एसीजेएम चतुर्थ सुमित कुमार ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एपीओ अजय कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट प्रेमशंकर तिवारी ने थाना खीरों में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सात जून 1995 को केदार सिंह, भारत सिंह ने वादी के साथ मारपीट एवं कौशलेश सिंह व राजेश कुमार ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद केदार सिंह, उसके बेटों भारत सिंह, कौशलेश सिंह व राजेश कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर चारों को सजा सुनाई।