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Lucknow News: महाविद्यालय हाउस टैक्स जुटाएं या संसाधन

Tue, 05 Mar 2024 01:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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केस 1- नाका स्थित डीएवी पीजी कॉलेज पर नगर निगम ने एक करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया होने पर खाता सीज कर दिया। कॉलेज प्रशासन ने पांच लाख रुपये का भुगतान करके खाता फिर से शुरू कराया।
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केस 2- अवध गर्ल्स कॉलेज पर हाउस टैक्स का 65 लाख रुपये बकाया है। कॉलेज में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की मनाही है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स से इतनी फीस नहीं मिलती कि टैक्स चुकाया जा सके।

केस 3- चारबाग स्थित एपी सेन कॉलेज पर गत वर्ष हाउस टैक्स की एक करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी थी। रिवीजन के बाद यह 43 लाख रुपये हुई। यहां सेल्फ फाइनेंस तो दूर अनुदानित कोर्स की सीटें तक नहीं भर रहीं। इसलिए आय का कोई जरिया नहीं है।
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सचिन त्रिपाठी

लखनऊ। राजधानी के अनुदानित महाविद्यालय संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। यहां व्यावसायिक गतिविधि संचालन पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद इन पर एक करोड़ तक का हाउस टैक्स बकाया है। वहीं इंटर कॉलेजों का हाउस टैक्स माफ है और उन्हें व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की छूट भी है।
अनुदानित महाविद्यालयों में संसाधनों का टोटा है। सरकार से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन मिल जाता है। बाकी संसाधन जुटाने का इनके पास कोई जरिया नहीं है। भवन, रखरखाव, सफाई, बिजली का बिल, नए भवन का निर्माण, पुराने की मरम्मत जैसे सभी काम महाविद्यालय प्रबंधन को खुद वहन करने होते हैं। इन महाविद्यालयों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की भी मनाही है। इसके बावजूद इन्हें हाउस टैक्स के दायरे में रखा गया है।

माध्यमिक विद्यालयों को इन गतिविधियों की छूट
छह जून, 2023 को मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार, माध्यमिक विद्यालयों को निम्नलिखित गतिविधियों की छूट है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों से हुई आय का उपयोग विद्यालय के विकास में किया जाना है।
- मानक के अधिक भूमि का उपयोग विद्यार्थियों से संबंधित गतिविधियों- खेल, सांस्कृतिक कार्य, प्रदर्शनी और बागवानी आदि।
- अतिरिक्त भूमि को बटाई, पट्टे पर दिया जा सकता है।
- खेल प्रांगण को छोड़कर अवकाश के दिन वैवाहिक व अन्य उत्सव के लिए किराए पर दे सकते हैं।
- शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित किए बिना जिम और स्वीमिंग पूल विकसित कर सकते हैं।
- विद्यालय अवधि के पश्चात नर्सरी, माॅन्टेसरी तथा कंप्यूटर-व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दे सकते हैं।
- पारदर्शी व्यवस्था के साथ कैंटीन, दुकान, हाट, बाजार स्थापित कर सकते हैं।
- अतिरिक्त भूमि का उपयोग स्थायी व अस्थायी निर्माण का उपयोग व्यावसायिक, आवासीय और संस्थागत कामों के लिए कर सकते हैं।

कोट-
वेतन में खर्च होता है सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस का 80 फीसदी धन
अनुदानित महाविद्यालय शिक्षण के लिए हैं। इन्हें हाउस टैक्स के दायरे में लाने से इन पर अतिरिक्त दबाव है। अगर किसी महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स संचालित भी होते हैं तो उससे हुई कुल आय का 80 फीसदी हिस्सा वेतन मद में खर्च करने का नियम है। बची राशि से अन्य खर्च निकाले जाते हैं।
- डॉ. अंशू केडिया, महामंत्री- लविवि सहयुक्त कॉलेज शिक्षक संघ

हाउस टैक्स से मिले छूट
अनुदानित डिग्री कॉलेजों को हाउस टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। इनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं होती हैं। डिग्री कॉलेजों को भी माध्यमिक विद्यालयों के बराबर सहूलियत मिलनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को हाउस टैक्स से छूट के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की आजादी भी है।
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- डॉ. मनोज पांडेय, अध्यक्ष - लविवि सहयुक्त कॉलेज शिक्षक संघ
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