लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस की ओर से जारी निषेधाज्ञा जैसे आदेश पर अंतरिम रोक लगाई। कहा गया कि अदालत यह तय करेगी कि
पुलिस को ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार है या नहीं।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश सोम शंकर व अन्य की याचिका पर दिया। मामला सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी ने कंपनी के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। कंपनी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस के अधिकार पर सवाल उठाया।
उधर, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह आदेश केवल अनधिकृत लोगों को परिसर में प्रवेश से रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया था।
राज्य सरकार ने इस संबंध में और जानकारी देने के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी सवाल माना। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।