लखनऊ। प्रदेश में चीनी मांझे से हो रही मौतों और घायलों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सोमवार को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ 3 अगस्त को यह मामला सुनेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को चीनी मांझे की ऑनलाइन उपलब्धता रोकने पर जवाब देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को पक्ष रखने का समय मिला। एक स्थानीय अधिवक्ता ने 2018 में जानलेवा चीनी मांझे पर प्रतिबंध की मांग करते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी। मई में हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों और पुलिस महानिदेशक को 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब किया था। कोर्ट ने उनसे प्रतिबंधित मांझे के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। 13 जुलाई को अफसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होकर कोर्ट को जानकारी दी।