लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोमतीनगर के भरवारा रेलवे क्राॅसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि दो साल से यह प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। यह सुखद स्थिति नहीं है। कोर्ट ने जिम्मेदारों से पूछा कि निर्माण कार्य कब शुरू होगा। कोर्ट ने कहा, हम खुद इसकी नियमित निगरानी करेंगे।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश वैज्ञानिक स्वामी सत्यप्रकाश वेद विज्ञान सेवा समिति की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में इस ओवरब्रिज का निर्माण व्यापक जनहित में जल्द पूरा कराने का आग्रह किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार, यूपी स्टेट ब्रिज काॅरपोरेशन समेत लखनऊ के डीएम को आदेश दिया था कि भरवारा रेलवे क्राॅसिंग पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण का काम जल्द शुरू कराया जाए। कोर्ट ने इन सबसे रिपोर्ट भी तलब की थी।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ओवरब्रिज निर्माण के लिए जमीन लेने संबंधी प्रक्रिया जारी है। ली जाने वाली जमीन की कीमतें तय करने के लिए बातचीत हो रही है। इसपर कोर्ट ने पूछा कि क्या रेट तय हुए और क्या बातचीत शुरू हुई या इसमें कितना समय लगेगा, यह सब जानकारी अगली सुनवाई के दिन पेश की जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को नियत की है।