लखनऊ। जानलेवा मांझे को सख्ती से प्रतिबंधित करने के आग्रह वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मंगलवार को सुनवाई होगी। वर्ष 2018 में दाखिल यह याचिका न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ के समक्ष 10 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। याचिका स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर की है। इसमें खतरनाक मांझे के आयात, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश देने की गुजारिश की गई है। याचिका में मांझे से लोगों का गला कटने, गंभीर चोट से मृत्यु होने की छपी खबरों का भी हवाला दिया गया है।