इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को हाथरस कांड मामले में केंद्र व राज्य सरकार से मनीष गुप्ता व विवेक तिवारी की पत्नियों मीनाक्षी गुप्ता व कल्पना तिवारी को दी गई नियुक्तियों के बारे में पूछा है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने को कहा है कि उन्हें ग्रुप-बी या सी के पद पर नियुक्ति दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की बेंच ने मामले में स्वत: संज्ञान द्वारा ‘गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार’ शीर्षक से दर्ज जनहित याचिका पर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।