सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि बाराबंकी, सुलतानपुर आदि जिलों के पैसेंजरों को नाम परिवर्तन के लिए लखनऊ आना पड़ता था। पर, अब वे अपने जिले में ही नाम परिवर्तन करा सकते हैं। उन्होंने आगे रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार नाम परिवर्तन की अनुमति केवल एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
डिवीजनों (मंडल स्तर) पर ऐसी अनुमति सीनियर डीसीएम, डीसीएम, एसीएम द्वारा की जाती है। इसके अलावा जहां पर एरिया मैनेजर तैनात हैं, वहां पर आरएम, एआरएम के साथ-साथ एसएम (स्टेशन मैनेजर) द्वारा भी अनुमति दी जा सकती है।