लखनऊ। कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ पिलाने वाले शक्ति गुप्ता और अनुज को एडीजे रोहित सिंह ने पांच साल की कैद और 23-23 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में तीसरे आरोपी रहे आशीष की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। वादिनी सनी चौहान ने आलमबाग थाने में 25 मई 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक 20 मई को शक्ति गुप्ता वादिनी के बेटे करण सिंह को साथ ले गया था। बातों में उलझाकर कोल्डड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान करण ने तीनों की करतूत बताई थी।