रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सिंह ने अमेठी जिले के मोहनगंज क्षेत्र में करीब नौ साल पहले किशोरी को अगवा करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह व आलोक त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट किशोरी के पिता ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार चार अगस्त 2014 को कल्लू ने किशोरी को अगवा कर लिया था।
विवेचना के बाद पुलिस ने कल्लू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।