रायबरेली। अमेठी जिले के मोहनगंज क्षेत्र में करीब 12 साल पहले हुए जानलेवा हमले के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 21-21 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक घटना की रिपोर्ट जगजीवन ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आठ अप्रैल 2011 की रात करीब साढ़े दस बजे जगजीवन अपने परिवार के अरविंद त्यागी के साथ घर से बाहर निकले थे। इस दौरान कुछ लोगों ने अरविंद पर लाठी से हमलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद क्षेत्र के हंसवा निवासी जगजीवन के साथ कृष्ण कुमार व राम कैलाश उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)वार को मतगणना कराई जाएगी।