लखनऊ। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर का देश में तीसरा नंबर आने से उत्साहित नगर निगम अब व्यावसायिक संपत्तियों के गृहकर जमा करने पर एक महीने तक पांच प्रतिशत की छूट देगा। इसको लेकर महापौर सुषमा खर्कवाल ने आदेश जारी कर दिया है। गृहकर में छूट जून माह में समाप्त हो चुकी है। इसके बाद इस महीने सिर्फ उन्हीं आवासीय भवन स्वामियों को नगर निगम गृहकर में छूट दे रहा जो पूरा यूजर चार्ज भी उसके साथ जमा कर रहे हैं। ऐसा न करने वालों को छूट नहीं दी जा रही है। अब महापौर सुषमा खर्कवाल ने 31 अगस्त तक व्यावसायिक भवन स्वामियों को भी गृहकर में पांच प्रतिशत की छूट देने का आदेश दिया है। यह छूट सभी व्यावसायिक भवन स्वामियों को दी जाएगी चाहे वह यूजर चार्ज उसके साथ जमा करें या नहीं करें।