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Lucknow News: नए कानून के तहत डीह में दर्ज हुआ पहला केस

Tue, 02 Jul 2024 04:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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खीरों थाना में नए कानून के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित बैठक में भाग लेते जनप्रतिनिधि व अन्य नाग
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रायबरेली। एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद सोमवार को जिले के 19 थानों पर जागरूकता कार्यक्रम हुए। इसमें पुलिस अधिकारियों ने संभ्रांत लोगों व फरियादियों को नए कानून का पाठ पढ़ाया। वहीं, नए कानून के तहत जिले के डीह थाने में पहली एफआईआर मारपीट की दर्ज हुई।
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नए कानून लागू होने को लेकर दीवानी कचहरी में भी चहल-पहल दिखी। अधिवक्ता आपस में नए कानून के बारे में चर्चा करते नजर आए।

सदर कोतवाली में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने लोगों को नए कानून की विस्तृत रूप से जानकारी दी। बताया कि नया आपराधिक कानून सख्त है। फरियादी घर बैठे अपना केस दर्ज करा सकेंगे। अब थानों पर नए कानून के तहत ही केस दर्ज किए जाएंगे। पुलिसकर्मियों को नए कानून के बारे में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि पीड़ित की मदद करने में किसी तरह की कोई परेशानी न आए। इस मौके पर सदर कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार सिंह के अलावा स्थानीय लोग मौजूद रहे।

अपर पुलिस अधीक्षक नवीन कुमार सिंह ने कई थानों पर पहुंचकर लोगों को नए कानून की जानकारी दी। राही प्रतिनिधि के मुताबिक थाने पर आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी शिवाकांत पांडेय ने लोगों को नए कानून के बारे में बताया। खीरों प्रतिनिधि के मुताबिक थाने में आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी देवेंंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि नया कानून पहले वाले कानून से भी बेहतर है। इसमें पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय मिलेगा।
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जगतपुर प्रतिनिधि के मुताबिक थाने में आयोजित कार्यक्रम में थाना प्रभारी अजय कुमार राय, बछरावां प्रतिनिधि के मुताबिक कोतवाली प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने लोगों को नए कानून के तौर तरीकों की जानकारी दी। इसी तरह अन्य थानों पर भी नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।



नसीराबाद थाने में दो केस दर्ज

नए कानून के तहत जिले में सोमवार की शाम चार बजे तक तीन एफआईआर दर्ज हुई। पहली एफआईआर डीह थाने में दर्ज हुई। डीह थाना क्षेत्र के पूरे अहिरन मजरे सादीपुर कोटवा गांव की रहने वाली काजल यादव ने गांव के ही रामनरेश के खिलाफ मारपीट करनेे का केस दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत केस दर्ज करके घटना की जांच कराई जा रही है। दो एफआईआर नसीराबाद थाने में दर्ज हुई। नसीराबाद थाना क्षेत्र के ढिपहा मजरे महमदपुर नमकसार निवासी इसराइल और अमेठी जिले के फुरसतगंज निवासी कमलेश कुमार के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से नए कानून के तहत केस दर्ज किया गया। भुआलपुर सिसनी गांव की रहने वाली आयत्री ने गांव के ही रहने वाले कमलेश कुमार, शोभनाथ के खिलाफ अपनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का केस दर्ज कराया है।

अधिवक्ताओं को भी मिले प्रशिक्षण

अधिवक्ता कृष्ण मनोहर मिश्रा ने कहा कि नए कानूनों का असर दिखने में अभी समय लगेगा। पुलिस व अभियोजन विभाग से जुड़े लोगों को तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अधिवक्ता रामशरण सिंह ने कहा कि नए कानून तो आज से लागू हो गए हैं। पुराने कानून की धाराओं की काफी हद तक सामान्य लोगों को भी जानकारी थी, लेकिन नाम व धाराएं बदल जाने से अब सभी को व्यावहारिक दिक्कतें होंगी। अधिवक्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि नए कानून से अधिवक्ताओं व वादकारियों को दिक्कत होगी। नए कानून से जुड़े मामले अदालत आने में अभी समय लगेगा, तभी स्थिति का सही आकलन हो सकेगा।



आसानी से मुकदमे दर्ज हो जाएं तो अच्छा

मुकदमे के सिलसिले में दीवानी कचहरी परिसर आए वादकारियों को नए कानून के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। गढ़ीखास निवासी हरिश्चंद्र ने बताया कि नए कानून लागू होने का पता चला है। इससे मुकदमों में जल्दी फैसला आएगा। रामधनी ने कहा कि सरकार ने सही फैसला ही लिया होगा। बिना दौड़भाग के आसानी से पीड़ितों के मुकदमे दर्ज हो जाएं तो अच्छा होगा।





नए कानूनों के विरोध में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

भाकपा (माले) के साथ किसान और अन्य श्रमिकों संगठनों ने तीन नए कानूनों के विरोध में सोमवार को धरना-प्रदशर्न किया। विकास भवन में धरना देने के बाद जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही नए कानूनों पर विराम लगाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य विजय विद्रोही ने कहा कि मोदी सरकार के तीन नए आपराधिक कानून चिंता का विषय हैं। कई कठोर प्रावधानों ने नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को अपराध घोषित कर दिया है। इस मौके पर इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड हनुमान अंबेडकर, इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष हलीम महमूद, किसान महासभा जिलाध्यक्ष फूल चंद्र मौर्या, अहमद सिद्दीकी, आरएस यादव, राजेंद्र यादव, हरी लाल, रमेशर प्रधान आदि मौजूद रहे।

खीरों थाना में नए कानून के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित बैठक में भाग लेते जनप्रतिनिधि व अन्य नाग

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