चुनाव आचार संहिता तोड़ने के चलते सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव आयोग के रडार पर हैं।
सपा के गौतमबुद्धनगर प्रत्याशी नरेंद्र भाटी पर जिला प्रशासन ने दादरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने कहा कि इस मामले की रिपोर्ट मंगाई गई है। इसकी पड़ताल के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि धारा 171 सी में दर्ज मुकदमा गैरजमानती अपराध है और इसके तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है।
एक प्रश्न के जवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि गौतमबुद्धनगर से सपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी के बचाव संबंधी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान का परीक्षण किया जा रहा है।
परीक्षण में यह देखा जा रहा है कि उन्होंने ऐसी कोई बात तो नहीं कही है जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। इसके बाद जरूरी कार्यवाही की जाएगी।