बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों और विवादों के निस्तारण के लिए 15 नवंबर और 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में अदालतें लगाई जाएंगी।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंडल स्तर पर गठित उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमों को अपने-अपने क्षेत्रों में जिलों का चयन करके अदालतों का आयोजन करने को कहा है।
फोरमों का निर्णय मानना अधिकारियों के लिए बाध्यकारी होगा। आदेशों की अवमानना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में बेहतर काम करने वाले फोरमों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।
नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा वर्मा ने लंबित वादों के निस्तारण के लिए 15 नवंबर व 24 दिसंबर को अदालतें लगाने का निर्देश दिया।
साथ ही संबंधित बिजली कंपनियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार और जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा।
साथ ही फोरमों के कामकाज के संचालन के लिए बिजली कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन तथा स्टॉफ आदि मुहैया कराने के निर्देश दिए।
वर्मा ने कहा कि बेहतर काम व सबसे ज्यादा वादों का निस्तारण करने वाले फोरमों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
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