रायबरेली। बछरावां थाना क्षेत्र से जुड़े एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को आठ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश तिवारी के मुताबिक अभियुक्त के पास से आठ ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। कोर्ट ने अभियोजन साक्ष्य के आधार पर बछरावां थाना क्षेत्र के मल्हीपुर निवासी चंद्रशेखर को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। (संवाद)