इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लागू होने के बाद यह सुविधा ग्राहकों को दी जा रही है। एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि ई-वाहन खरीद चुके लोगों के खाते में जल्द ही छूट का पैसा पहुंचेगा। यह छूट उन वाहन स्वामियों को मिलेंगी, जिन्होंने 14 अक्तूबर 2022 के बाद ई बाइक और कार खरीदी हैं।
छूट के नाम पर जो पैसा वापस बैंक खाते में आएगा, उसमें रोड टैक्स के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल होगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश सरकार ने ईवी खरीदने वालों को छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। परिवहन विभाग को एनआईसी को पत्र भेजकर साॅफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। छूट बाइक, थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहन मालिकों को मिलेगी।
इतनी मिलेगी छूट
एआरटीओ ने बताया कि एक लाख रुपये तक की ई-बाइक खरीदने पर 8000 रुपये टैक्स और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलेगी। जबकि 10 लाख तक के चार पहिया वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये टैक्स और 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं चुकानी होगी।