लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. महरूख मिर्जा की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया गया है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाईकोर्ट के पांच अगस्त के आदेश के अनुपालन में विवि की कार्य परिषद के संबंधित निर्णय और जांच समिति की रिपोर्ट को निरस्त करते हुए उन्हें पद पर कार्य करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। कुलाधिपति के आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद संबंधित जांच रिपोर्ट और उस आधार पर लिए गए कार्य परिषद के निर्णय प्रभावहीन हो गए हैं। इसी आधार पर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया गया है।