लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नगर निगम के अधिकारियों को राजधानी में जल निकासी की व्यवस्था के विस्तृत ब्योरे के साथ पांच अक्तूबर को तलब किया है। इन्हें इसके लिए व्यापक योजना बनाने का निर्देश दिया है। यह भी कहा कि यदि कोई योजना नहीं है तो विशेषज्ञ संस्था की मदद से इसे तत्काल तैयार किया जाए। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश सूरज सिंह विसेन की जनहित याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव से यातायात प्रभावित होता है और मौजूदा व्यवस्था से पानी की निकासी में काफी समय लगता है।