घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किए गए सीपीडब्ल्यूडी गोरखपुर के असिस्टेंट इंजीनियर दिनेश उपाध्याय के खिलाफ निर्धारित समयावधि में चार्जशीट दाखिल न होने पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
आरोपी इंजीनियर को सीबीआई ने ठेकेदार अवधेश मिश्रा से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया।
60 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सीबीआई ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की।
जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि इस मामले की जानकारी सीबीआई के निदेशक को भी दी जाए।