लखनऊ। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी संदीप रावत उर्फ टुन्नू को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 20 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी ने पारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक 18 सितंबर 2020 को वादी किसी काम के लिए महाराजगंज गया था। उसकी नौ वर्षीय बेटी उसे टैक्सी तक छोड़ने आई थी। बेटी के वापस लौटते समय आरोपी संदीप रावत ने नाबालिग को बहाने से बुलाया और बाग की ओर ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने अपने घरवालों को घटना के बारे में जानकारी दी थी।