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Lucknow News: हिट एंड रन में नामिश की मौत में तीन के खिलाफ चार्जशीट

Sat, 13 Jan 2024 03:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ। हिट एंड रन में एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे नामिश की मौत के मामले में गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इंदिरानगर सेक्टर 12 निवासी सार्थक सिंह और उसके दोस्त देवश्री वर्मा को गैर इरादतन हत्या और सार्थक के पिता व सपा से जिला पंचायत सदस्य रहे रविंद्र सिंह उर्फ पप्पू को साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया है।
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एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास ने बताया कि 21 नवंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के बाहर जी-20 रोड पर स्केटिंग कर रहे नौ वर्षीय नामिश को तेज रफ्तार एसयूवी टक्कर मारकर भाग गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही नामिश की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ ही घंटे में इंदिरानगर सेक्टर 12 निवासी सार्थक सिंह और उसके दोस्त देवश्री वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था।
जांच में सामने आया कि देवश्री कानपुर निवासी अपने चाचा व सराफ अंशुल वर्मा की एसयूवी लेकर सुबह निकला था। हादसे के वक्त सार्थक एसयूवी चला रहा था। सार्थक एमिटी यूनिवर्सिटी में एलएलबी तृतीय वर्ष व देवश्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र है। हादसे के बाद सार्थक के पिता व सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रवींद्र सिंह उर्फ पप्पू ने एसयूवी को धुलवाकर खून के धब्बे मिटाए थे। इसके चलते साक्ष्य मिटाने के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था।
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इस मामले में गोमतीनगर विस्तार पुलिस ने सार्थक सिंह और देवश्री के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और रवींद्र सिंह के खिलाफ साक्ष्य छिपाने की धारा में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है।
पुलिस ने बरामद एसयूवी में लगे खून के धब्बे और मौके से मिले खून के नमूने को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था। एडीसीपी ने बताया कि अब तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
हादसे के बाद स्थानीय दुकानदार अशरफ अली ने भी गोमतीनगर विस्तार थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि जनेश्वर मिश्र पार्क के पास व जी-20 मार्ग पर स्केटिंग की जाती है, जिसे काफी दिक्कतें होती हैं। तहरीर के आधार पर अवध अकादमी क्लब, उसके कोच दिव्यांश अरोड़ा व गौरव के खिलाफ धारा 268 (ऐसा कृत्य जिससे आम लोगों को दिक्कत हो), धारा 336 (ऐसा कार्य करना जिससे मानव जीवन को खतरा हो) व धारा 283 (पब्लिक मार्ग में बाधा उत्पन्न कर व्यक्ति को संकट में डालना) के तहत केस दर्ज किया गया था। गोमतीनगर विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी का कहना है कि मामले में जांच चल रही है।
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