लखनऊ। परिवहन विभाग राजधानी में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की ओर से वाहन चालकों को जारी प्रमाणपत्रों की जांच करेगा। अवैध रूप से चल रहे ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों हैवी लाइसेंस धारकों को प्रमाणपत्र जारी करते हैं। इसका डीएल बनवाने के लिए आवेदकों को फॉर्म 5ए भरना होता है। इसके लिए ट्रेनिंग स्कूलों से प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र बनवाना पड़ता है। विभाग के अफसरों को शिकायतें मिली थीं कि ड्राइविंग स्कूल बगैर प्रशिक्षण दिए प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। ऐसे में अब जारी किए जा चुके प्रमाणपत्रों को जांचा जाएगा। इसमें गड़बड़ी मिलने पर ड्राइविंग स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा प्रवर्तन की टीमें अवैध ड्राइविंग सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाएंगी।