लखनऊ। - रेस्टोरेंट के किचन में लगाना होगा सीसीटीवी, एक माह की रिकॉर्डिंग, किचन में काम करने वालों को फेस मास्क, हेडकवर, शू कवर पहनना अनिवार्य - बिना मास्क लगाए हुए ग्राहकों को व्यापारी सामान नहीं देंगे - बाजारों में 60 वर्ष के ऊपर बुजुर्ग, 10 वर्ष तक के बच्चे व गर्भवतियों का प्रवेश वर्जित है। यह लिखा हुआ फ्लेक्स दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। - दुकानदार एवं दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी को आरोग्य सेतु एप का डाउनलोड करना अनिवार्य। - दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। - दुकान में 50 फीसदी स्टाफ के साथ ही काम करना होगा । - शॉपिंग माल, सिनेमाहाल, स्पा, सार्वजनिक धार्मिक आयोजन, धार्मिक सभा पर रोक। - शादी में 20 लोगों के साथ आयोजन की अनुमति। - खेलकूद, खेल परिसर व स्टेडियम रहेंगे बंद। स्टेडियम में बिना दर्शकों के प्रैक्टिस की छूट। - पार्कों में सशर्त सुबह शाम को टहलने की अनुमति। - नर्सिंग होम व निजी अस्पताल के लिए सीएमओ होंगे अधिकृत। - प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइ क्लीनर्स, कंटेनमेंट व बफर जोन को छोड़कर अन्य जगह खोले जाएंगे।