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Lucknow News: मुनादी कर बिल्डर फहद याजदानी को भगोड़ा घोषित किया, कुर्की का नोटिस चस्पा

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हजरतगंज के प्राग नारायण रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट के गिरने व मलबे में दबकर तीन की मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर फहद याजदानी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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रविवार को डालीबाग स्थित अलाया होम्स पर बिल्डर की संपत्ति कुर्क करने का नोटिस चस्पा कर दिया। साथ ही मुनादी कराकर बिल्डर फहद को भगोड़ा घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर के मुताबिक, बिल्डर एक महीने में कोर्ट या पुलिस के सामने नहीं आता है तो कुर्की की जाएगी।

अलाया अपार्टमेंट 24 जनवरी को भरभरा कर ढह गया था। हादसे में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी व मां के अलावा एक शिक्षिका की मौत हो गई थी। पुलिस ने दूसरे दिन ही बिल्डर फहद याजदानी, पूर्व मंत्री व सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश व भतीजे तारिक पर केस दर्ज कराया था।
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हजरतगंज पुलिस ने नवाजिश व तारिक को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लखनऊ के बिल्डर फहद याजदानी को अब तक नहीं पकड़ सकी है। मामले में एक सप्ताह पहले हजरतगंज पुलिस ने विवेचना के दौरान पूर्व मंत्री व किठौर से सपा के विधायक शाहिद मंजूर को भी आरोपी बना दिया। मंजूर ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश हासिल कर लिया, लेकिन फहद फरार है।
इंस्पेक्टर हजरतगंज अखिलेश मिश्रा के मुताबिक, फरार बिल्डर फहद याजदानी की तलाश में कई जगह दबिश दी गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कराया, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
इसके बाद कोर्ट से उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने बिल्डर को भगोड़ा घोषित कर दिया। इसकी मुनादी कराने के लिए टीम रविवार दोपहर को उसके डालीबाग स्थित आवास पर गई थी। डुगडुगी पिटवाकर भगोड़ा घोषित किया। इसके बाद नोटिस चस्पा किया।
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