फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: बिना अनुमति धरना-जुलूस और ड्रोन उड़ाने पर रोक

विज्ञापन
प्रतीकात्मक।
विज्ञापन
लखनऊ। श्रावण मास, चेहल्लुम, बारावफात, जन्माष्टमी समेत आगामी धार्मिक आयोजनों, विधानसभा सत्र और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी पुलिस ने पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, ड्रोन उड़ाने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में संवेदनशील गतिविधियों पर रोक रहेगी।
विज्ञापन

I- पांच या अधिक लोगों के जुलूस या सभा के लिए पुलिस की पूर्व अनुमति जरूरी।I
I- ईको गार्डन के अलावा अन्य स्थानों पर धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित।I
I- विधानभवन, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर रोक।I
I- विधानभवन के प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली, ज्वलनशील पदार्थ और हथियार लेकर प्रवेश रहेगा वर्जित।I
I- सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों और ग्रुप एडमिन पर होगी कार्रवाई।I
I- रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, ध्वनि मानकों का पालन अनिवार्य।I
I- सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन, पुतला दहन और चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग प्रतिबंधित।I
I- मकान मालिकों को किरायेदार और ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों को कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना होगा।I
I- परीक्षा केंद्रों के 200 गज दायरे में अनावश्यक प्रवेश और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर रोक।I
I- आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडनीय होगा।I

I-I
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें