फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: पेट्रोल पंप की बेदखली के आदेश पर रोक

Fri, 19 Jan 2024 03:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
विज्ञापन
विज्ञापन
रायबरेली। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर सरायदामू गांव में संचालित पेट्रोल पंप के बेदखली आदेश पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने मामले को रिमांडेड करते हुए सदर तहसीलदार को दोबारा सुनवाई की प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

बीती छह जनवरी को सदर तहसीलदार अनिल पाठक ने बेदखली आदेश जारी करके हुए 2.08 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया था। आदेश में पेट्रोल पंप के तालाब की जमीन पर संचालित होने का आरोप लगाया गया था। मामले में पेट्रोल पंप संचालक हसनैन खां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के जज न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने मामले को रिमांडेड करते हुए तहसीलदार को दोबारा सुनवाई करते तीन माह में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

नदीम। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें