रायबरेली। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर सरायदामू गांव में संचालित पेट्रोल पंप के बेदखली आदेश पर रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने मामले को रिमांडेड करते हुए सदर तहसीलदार को दोबारा सुनवाई की प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने के आदेश दिए हैं।
बीती छह जनवरी को सदर तहसीलदार अनिल पाठक ने बेदखली आदेश जारी करके हुए 2.08 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगा दिया था। आदेश में पेट्रोल पंप के तालाब की जमीन पर संचालित होने का आरोप लगाया गया था। मामले में पेट्रोल पंप संचालक हसनैन खां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के जज न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया ने मामले को रिमांडेड करते हुए तहसीलदार को दोबारा सुनवाई करते तीन माह में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए हैं।
नदीम। फाइल फोटो