घर के सामने बंधी गाय से दुष्कर्म करने के आरोपी माजिद की जमानत अर्जी को प्रभारी एडीजे मीना श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील सुरेश चंद्र यादव ने तर्क दिया कि जितेंद्र यादव ने 26 अप्रैल को सरोजनीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अप्रैल की भोर एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी के दरवाजे के बाहर बंधी गाय के साथ दुराचार किया। यह सारी घटना पड़ोसी पेशकार अहमद और महेंद्र मिश्रा के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। कहा गया कि आरोपी घटना करने के बाद भाग गया था लेकिन 26 अप्रैल को आरोपी माजिद को दरोगाखेड़ा से पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।